UP Surgical Grant for the Prevention of Disability

UP Surgical Grant for the Prevention of Disability उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना विशेष रूप से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के माध्यम से उनकी दिव्यांगता को ठीक करने, उसकी गंभीरता को कम करने या दिव्यांगता को बढ़ने से रोकने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना विकलांगता पेंशन योजना से जुड़ी हुई है, जिससे लाभार्थियों को चिकित्सकीय उपचार हेतु अतिरिक्त सहायता मिल सके।

योजना की पृष्ठभूमि और महत्व

भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। राज्य में एक बड़ी आबादी दिव्यांगता के साथ जीवन यापन कर रही है, और अक्सर आर्थिक तंगी के कारण वे आवश्यक सर्जरी नहीं करा पाते। इस योजना का मुख्य लक्ष्य इसी आर्थिक बाधा को दूर करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी के कारण बेहतर इलाज से वंचित न रह जाए।


योजना के प्रमुख उद्देश्य (Detailed Objectives)

  1. दिव्यांगता निवारण: शल्य चिकित्सा के माध्यम से दिव्यांगता को पूर्ण रूप से ठीक करना या उसके प्रभाव को कम करना।

  2. आर्थिक सशक्तिकरण: दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा खर्च का बोझ उठाने में सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और उत्पादक बनने के लिए प्रोत्साहित करना।

  3. सामाजिक एकीकरण: दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में सहायता करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।

  4. चिकित्सा पहुंच बढ़ाना: ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।


विस्तृत पात्रता मानदंड (Detailed Eligibility Criteria)

  1. निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।

  2. दिव्यांगता प्रमाणपत्र: आवेदक के पास चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एक वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत (कम से कम 40%) स्पष्ट रूप से अंकित हो।

  3. पेंशन लाभार्थी: आवेदक, उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांगता पेंशन योजना का नियमित लाभार्थी होना चाहिए। यह इस योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है।

  4. चिकित्सकीय पुष्टि: आवेदक के पास सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय के किसी विशेषज्ञ चिकित्सक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि सर्जरी से आवेदक की दिव्यांगता में सुधार संभव है।

  5. आय सीमा: आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आमतौर पर, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के लिए है। BPL राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र इसके लिए आवश्यक है।


कवर की जाने वाली सर्जरी के प्रकार (Types of Surgeries Covered)

यह योजना विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए सर्जरी को कवर करती है, जिनमें शामिल हैं:

  • श्रवण दिव्यांगता (Hearing Impairment): कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी सर्जरी।

  • दृष्टि दिव्यांगता (Visual Impairment): मोतियाबिंद की सर्जरी (Cataract Operation), कॉर्निया प्रत्यारोपण, ग्लूकोमा सर्जरी आदि।

  • लोकोमोटर दिव्यांगता (Locomotor Disability): पोलियो के बाद की जटिलताओं, सेरेब्रल पाल्सी, क्लबफुट, स्पाइना बिफिडा, जोड़ों के दोषों आदि के लिए सर्जरी।

  • बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability): कुछ विशिष्ट स्थितियों में सर्जरी।

  • मानसिक दिव्यांगता (Mental Illness): आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सर्जरी।

(नोट: सर्जरी का अंतिम प्रकार और उसकी स्वीकृति चिकित्सकीय सिफारिश और विभाग के मानदंडों पर निर्भर करती है।)


वित्तीय सहायता का विवरण (Financial Assistance Details) 

  • अनुदान राशि: अनुदान की राशि सर्जरी के प्रकार, जटिलता और अनुमानित खर्च के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह राशि कुछ हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है।

  • भुगतान का तरीका: अनुदान की राशि सीधे आधार-सीड बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।

  • खर्च का दायरा: यह अनुदान सर्जरी के खर्च, दवाइयों, अस्पताल में भर्ती होने, जांचों आदि पर किया जा सकता है।


आवेदन प्रक्रिया: चरणबद्ध विवरण (Step-by-Step Application Process)

चरण 1: पूर्व-आवश्यकताएं पूरी करें

  • सुनिश्चित करें कि आप विकलांगता पेंशन के लाभार्थी हैं।

  • यदि नहीं हैं, तो पहले पेंशन के लिए आवेदन करें और उसे स्वीकृत होने दें।

चरण 2: चिकित्सकीय सलाह लें

  • किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें।

  • उनसे एक मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिसमें सर्जरी की सिफारिश और उसके अपेक्षित लाभ स्पष्ट हों।

चरण 3: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें

  • अपने जिले के अपर जिला अधिकारी (सामाजिक कल्याण) / जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

  • फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। फॉर्म में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी देनी होती है:

    • आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, आयु)

    • आधार कार्ड नंबर

    • दिव्यांगता का विवरण और प्रतिशत

    • विकलांगता पेंशन का विवरण (पेंशन बुक नंबर)

    • बैंक खाते का विवरण

    • सर्जरी का प्रस्तावित प्रकार और चिकित्सक का विवरण

चरण 4: दस्तावेज संलग्न करें
निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां फॉर्म के साथ अटैच करें:

  1. आवेदन फॉर्म

  2. आधार कार्ड की प्रति

  3. निवास प्रमाण पत्र

  4. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)

  5. आय प्रमाण पत्र / BPL राशन कार्ड

  6. विकलांगता पेंशन बुक/स्वीकृति पत्र की प्रति

  7. चिकित्सक द्वारा जारी सर्जरी की सिफारिश का प्रमाण पत्र

  8. बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी

  9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

चरण 5: आवेदन जमा करें और रसीद लें 

  • सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।

  • जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद/आवेदन संख्या को सुरक्षित रख लें।

चरण 6: सत्यापन और स्वीकृति

  • विभागीय अधिकारी आपके आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वे आपसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं।

  • सभी जांच पूरी होने के बाद, अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जाएगी और आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसकी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से भी मिल सकती है।


आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें? (How to Track Application Status?)

  • आप अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में फोन करके या व्यक्तिगत रूप से जाकर अपनी आवेदन संख्या के साथ स्थिति की जांच कर सकते हैं।

  • कुछ जिलों में, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी स्थिति देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर नजर रखें।


संपर्क सूचना (Contact Information)

किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

  • कार्यालय: अपर जिला अधिकारी (सामाजिक कल्याण), आपके जिले का मुख्यालय।

  • हेल्पलाइन नंबर: उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य हेल्पलाइन 1076 या 1800-180-5130 पर संपर्क कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट: उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग


निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश सर्जिकल ग्रांट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसएबिलिटी एक सराहनीय पहल है जो दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। यह योजना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों के आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाती है। यदि आप या आपका कोई जान-पहचान का व्यक्ति इस योजना की पात्रता रखता है, तो आवश्यक कदम उठाकर इसका लाभ अवश्य प्राप्त करें।

स्वस्थ और सशक्त जीवन की ओर एक कदम।

उत्तर प्रदेश सर्जिकल ग्रांट से संबंधित उपयोगी लिंक (Useful Links)

उत्तर प्रदेश सर्जिकल ग्रांट (दिव्यांग शल्य चिकित्सा अनुदान) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने, आवेदन करने या अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक और सहायक लिंक्स का उपयोग करें।

आधिकारिक वेबसाइट लिंक (Official Website Links)

  1. उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग (मुख्य पोर्टल)

    • लिंक: http://sspy-up.gov.in/

    • विवरण: यह उत्तर प्रदेश सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की मुख्य वेबसाइट है। यहाँ आपको पेंशन योजनाओं, अनुदानों और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की पूरी जानकारी मिलेगी।

  2. ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश (सेवाओं का एकल पोर्टल)

    • लिंक: https://edistrict.up.gov.in/

    • विवरण: इस पोर्टल के माध्यम से आप विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो सर्जिकल ग्रांट के आवेदन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र आदि।

  3. उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट

    • लिंक: https://up.gov.in/

    • विवरण: यहाँ से आप सामाजिक कल्याण विभाग के संपर्क विवरण और नवीनतम सरकारी आदेश (Government Orders – G.O.) प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन फॉर्म और दस्तावेज (Application Form & Documents)

  1. आवेदन फॉर्म का नमूना (Sample Application Form)

    • लिंक: http://sspy-up.gov.in/Downloads/Forms.aspx (यह लिंक उदाहरण के लिए है, वास्तविक लिंक SSPY वेबसाइट के “डाउनलोड” सेक्शन में हो सकता है)

    • विवरण: सर्जिकल ग्रांट के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने और पहले से देखने के लिए इस लिंक की जांच करें। यदि वेबसाइट पर उपलब्ध न हो, तो सीधे जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से फॉर्म लें।

  2. आधार केंद्र लोकेटर (Aadhaar Centre Locator)

    • लिंक: https://appointments.uidai.gov.in/

    • विवरण: यदि आपको आधार कार्ड अपडेट करना है या नया बनवाना है, तो इस लिंक की सहायता से अपने नजदीकी आधार केंद्र ढूंढें।

हेल्पलाइन और संपर्क (Helpline & Contact) 

  1. उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर

    • नंबर: 1076 या 1800-180-5130

    • विवरण: ये राज्य सरकार की सामान्य हेल्पलाइन नंबर हैं, जहाँ आप योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

  2. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी का संपर्क विवरण

    • लिंक: http://sspy-up.gov.in/Application/ContactUs.aspx

    • विवरण: इस पेज पर आपको अपने जिले के अपर जिला अधिकारी (सामाजिक कल्याण) का ईमेल और फोन नंबर मिलेगा। सीधे तौर पर संपर्क करने के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका है।

महत्वपूर्ण सूचना (Important Notice)

  • सावधानी: हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों के URL (http://sspy-up.gov.in/ या https://up.gov.in/) पर ध्यान दें। किसी अन्य निजी वेबसाइट पर दी गई जानकारी या लिंक पर भरोसा न करें।

  • नवीनतम जानकारी: योजना के नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से नवीनतम अपडेट जरूर जांच लें।

“सही जानकारी, सही मार्गदर्शन।” 

FAQS 

1. यूपी सर्जिकल ग्रांट क्या है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश सर्जिकल ग्रांट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसएबिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना है, जो राज्य के दिव्यांग नागरिकों को शल्य चिकित्सा (सर्जरी) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता को ठीक करना, कम करना या उसे बढ़ने से रोकना है।


2. इस योजना के लिए आवेदन करने की मुख्य शर्त क्या है?

उत्तर: मुख्य शर्त यह है कि आवेदक:

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो

  • विकलांगता पेंशन का लाभार्थी हो

  • कम से कम 40% दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक हो

  • चिकित्सक द्वारा सर्जरी की सिफारिश की गई हो


3. क्या मैं सीधे सर्जिकल ग्रांट के लिए आवेदन कर सकता हूं, बिना विकलांगता पेंशन के?

उत्तर: नहीं। विकलांगता पेंशन का लाभार्थी होना इस योजना के लिए अनिवार्य पात्रता शर्त है। यदि आप पेंशन के लाभार्थी नहीं हैं, तो पहले आपको विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करना होगा।


4. सर्जिकल ग्रांट के लिए कितनी अनुदान राशि मिल सकती है?

उत्तर: अनुदान राशि सर्जरी के प्रकार और जटिलता पर निर्भर करती है। यह राशि कुछ हज़ार रुपये से लेकर एक लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है। सटीक राशि के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।


5. क्या सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए यह अनुदान मिल सकता है?

उत्तर: जी हां, यह योजना उन सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए है जिन्हें शल्य चिकित्सा के माध्यम से ठीक या सुधारा जा सकता है, जैसे:

  • दृष्टि दिव्यांगता (मोतियाबिंद सर्जरी आदि)

  • श्रवण दिव्यांगता (कॉक्लियर इम्प्लांट आदि)

  • लोकोमोटर दिव्यांगता (पोलियो उपचार, जोड़ों की सर्जरी आदि)


6. आवेदन कहां जमा करना होता है?

उत्तर: आवेदन निम्नलिखित कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं:

  • जिले के अपर जिला अधिकारी (सामाजिक कल्याण) का कार्यालय

  • ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) का कार्यालय

  • जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र


7. आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने जरूरी हैं? 

उत्तर: निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र

  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)

  • विकलांगता पेंशन प्रमाण

  • आय प्रमाण पत्र/BPL राशन कार्ड

  • चिकित्सक का सर्जरी सिफारिश पत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • पासपोर्ट साइज फोटो


8. अनुदान की राशि कैसे और कब मिलती है?

उत्तर: अनुदान की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आमतौर पर 30-45 दिनों के भीतर राशि प्राप्त हो जाती है।


9. क्या मैं किसी भी अस्पताल में सर्जरी करा सकता हूं?

उत्तर: हां, आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में सर्जरी करा सकते हैं, बशर्ते कि चिकित्सक द्वारा सर्जरी की सिफारिश की गई हो।


10. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

उत्तर: आप निम्नलिखित तरीकों से आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं:

  • संबंधित जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में संपर्क करके

  • हेल्पलाइन नंबर 1076 या 1800-180-5130 पर कॉल करके

  • आवेदन संख्या के साथ ऑफिसियल वेबसाइट पर ट्रैक करके


11. अगर आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: यदि आवेदन अस्वीकृत होता है, तो:

  • अस्वीकृति का कारण जानें

  • आवश्यक दस्तावेज पूरे करके पुनः आवेदन करें

  • उच्च अधिकारी से अपील कर सकते हैं


12. क्या सर्जरी के बाद अन्य खर्चों के लिए भी अनुदान मिल सकता है?

उत्तर: मुख्य अनुदान सर्जरी के खर्चों के लिए है, लेकिन कुछ मामलों में दवाइयों और पोस्ट-ऑपरेटिव केयर के लिए अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। इसके लिए संबंधित अधिकारी से सीधे संपर्क करें।


13. क्या एक से अधिक बार सर्जिकल ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं? 

उत्तर: हां, यदि किसी अलग दिव्यांगता के लिए या पहली सर्जरी के बाद किसी अन्य सर्जरी की आवश्यकता हो तो पुनः आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते सभी पात्रता शर्तें पूरी हों।


14. आवेदन फॉर्म कहां से मिलेगा?

उत्तर: आवेदन फॉर्म निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं:

  • जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय

  • ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय

  • आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं


15. क्या आवेदन शुल्क है?

उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। यह पूर्णतः निःशुल्क योजना है।


नोट: अधिक जानकारी के लिए आप उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं ।

 

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