UP CM YUVA Yojana 2025: युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराकर उनका अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है।

CM Yuva Yojana 2025
CM Yuva Yojana 2025

योजना की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of the Scheme)

  • ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan): इस योजना के तहत युवाओं को 3 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण राशि पर सब्सिडी की अवधि 5 वर्ष तक की होती है।

  • सरकार द्वारा मार्जिन मनी (Margin Money by Government): ऋण राशि पर आवश्यक मार्जिन मनी (आमतौर पर ऋण का 10%) राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिससे युवा का वित्तीय भार कम होता है।

  • प्रोत्साहन राशि (Incentive Amount): यदि लाभार्थी समय पर अपना ऋण चुकाता है, तो उसे ऋण राशि के 5% तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

  • आयु सीमा (Age Limit): आवेदक की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांजन अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट (यानी 45 वर्ष) है।

  • शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification): आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण की शिक्षा होनी आवश्यक है।

  • पारिवारिक आय सीमा (Family Income Limit): आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  • प्राथमिकता (Priority): योजना में महिलाओं, दिव्यांगजनों और एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।

योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)

  • युवा अपना स्वयं का व्यवसाय (जैसे दुकान, छोटा उद्योग, सर्विस सेन्टर, आदि) शुरू कर सकते हैं।

  • बेरोजगारी दूर होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

  • राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

  • युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  1. निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  2. आयु: न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष (SC/ST/OBC/Divyang के लिए अधिकतम 45 वर्ष)।

  3. शिक्षा: कम से कम 12वीं पास।

  4. आय: परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम हो।

  5. रोजगार: आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और उसके पास पहले से कोई व्यवसाय नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)

  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/10वीं की मार्कशीट)

  • शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ  

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आवेदन कैसे करें? (How to Apply?) 

यूपी सीएम युवा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और ऑनलाइन है।

  1. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले उत्तर प्रदेश एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.nic.in/ पर जाएं।

  2. रजिस्ट्रेशन करें: होमपेज पर “युवा स्वरोजगार योजना” के सेक्शन में जाएं और “आवेदन करें” के लिंक पर क्लिक करें। नया उपयोगकर्ता रजिस्ट्रेशन करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।

  3. लॉगिन करें: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  4. आवेदन फॉर्म भरें: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, पता आदि सही-सही भरें।

  5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें।

  6. आवेदन जमा करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। सफल सबमिशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (How to Check Application Status?)

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. “आवेदन की स्थिति” (Application Status) के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/आवेदन संख्या दर्ज करें।

  4. सबमिट करने पर आपकी आवेदन की वर्तमान स्थिति (जैसे- प्राप्त, प्रक्रियााधीन, स्वीकृत, आदि) स्क्रीन पर दिखाई देगी।

संपर्क सूचना (Contact Information)

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के लिए आप निम्नलिखित संपर्क कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: (आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम हेल्पलाइन नंबर देखें)

  • ईमेल आईडी: (आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल आईडी देखें)

  • विभागीय पता:
    निदेशक,
    उत्तर प्रदेश लघु उद्योग संस्थान (उपसिद)
    ए-1/4, लखनऊ-226024


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नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। योजना के अंतर्गत नियमों, पात्रता और प्रक्रिया में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए कृपया उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://msme.up.nic.in/ पर विजिट करें। 

ऐसे ट्रेड जिनमें ऋण मिलना आसान है (Easy to Get Loan Trades) 

यूपी सीएम युवा योजना के तहत ऋण मिलने में आसानी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप कौन सा व्यवसाय/ट्रेड (Trade) चुनते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिन्हें बैंक “कम जोखिम” वाला मानते हैं और उन्हें ऋण देने में जल्दी रुचि लेते हैं।

यहाँ कुछ ऐसे ही ट्रेड्स की सूची दी गई है जिनमें आवेदन करने पर बैंक से ऋण मिलने की संभावना अधिक रहती है।

1. रिटेल दुकानें (Retail Shops)

ये सबसे पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं क्योंकि इनमें नकदी का लेन-देन तेज होता है।

  • जनरल स्टोर (Kirana Store)

  • फल और सब्जी की दुकान (Fruits & Vegetable Shop)

  • मेडिकल/दवाई की दुकान (Medical/Pharmacy Store)

  • किराये के सामान की दुकान (Rental Services – जैसे बर्तन, डेकोरेशन)

  • पैकेज्ड फूड्स की दुकान

क्यों आसान? बैंक इन्हें स्थायी और नगदी-आधारित व्यवसाय समझते हैं। इनके लिए बिज़नेस प्लान समझना भी आसान होता है।

2. सर्विस सेक्टर (Service Sector)

इसमें भारी निवेश की जरूरत नहीं होती और ग्राहकों की नियमित आवक बनी रहती है।

  • मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुकान

  • इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की दुकान (TV, Cooler, AC आदि)

  • कम्प्यूटर/लैपटॉप इंस्टॉलेशन और रिपेयर सेंटर

  • सिलाई-कढ़ाई का केंद्र (Boutique/Tailoring Shop)

  • सैलून और ब्यूटी पार्लर (Salon & Beauty Parlour)

  • इंटरनेट कैफे/डिजिटल सेवा केंद्र

क्यों आसान? इन व्यवसायों के लिए ज्यादातर कुशलता (Skill) और कम पूंजी की जरूरत होती है। बैंक को लगता है कि कुशल व्यक्ति व्यवसाय चला पाएगा।

3. खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए इससे जुड़े छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है।

  • नमकीन, चिप्स, बिस्कुट बनाने का छोटा उद्योग (Snack Making Unit)

  • आचार, चटनी, मुरब्बा बनाने का कार्य (Pickle & Murabba Making)

  • पापड़ बनाने का उद्योग (Pappad Making Unit)

  • जूस/शरबत उत्पादन की इकाई

क्यों आसान? इन उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है और बैंक को इनके बिकने का भरोसा होता है।

4. हस्तशिल्प और स्थानीय कलाएँ (Handicrafts & Local Arts)

UP अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सरकार इन्हें बढ़ावा देती है।

  • चिकनकारी का काम (Chikankari Unit)

  • मिट्टी के बर्तन/सजावटी सामान (Pottery/Terracotta)

  • कालीन/दरी बुनाई (Carpet Weaving)

  • मोमबत्ती, अगरबत्ती निर्माण (Candle & Agarbatti Making)

क्यों आसान? इन्हें राज्य की विरासत का हिस्सा माना जाता है और इनके निर्यात/स्थानीय बाजार की संभावना अच्छी होती है।

5. पशुपालन और कृषि आधारित उद्यम (Animal Husbandry & Agri-based Business) 

  • मुर्गी पालन (Poultry/Poultry Feed Shop)

  • डेयरी फार्मिंग (Milk Dairy)

  • मछली पालन (Fishery)

  • मधुमक्खी पालन (Beekeeping)

  • वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost) बनाना

क्यों आसान? ये पारंपरिक रूप से चलने वाले और आय देने वाले व्यवसाय हैं। इनके लिए बैंकों के अलग से कृषि/पशुपालन ऋण भी होते हैं।

बैंक से आसानी से ऋण पाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स:

  1. मजबूत बिज़नेस प्लान (Strong Business Plan): यह सबसे जरूरी चीज है। अपने बिज़नेस प्लान में साफ-साफ लिखें:

    • आप क्या व्यवसाय करना चाहते हैं?

    • आपको इसकी ट्रेनिंग/अनुभव है?

    • मशीनरी, रॉ मटेरियल और किराये पर कितना खर्चा आएगा?

    • आपकी आमदनी कैसे होगी? (बिक्री का अनुमान)

    • आस-पास के इलाके में उस व्यवसाय की क्या संभावना है?

  2. सही दस्तावेज (Proper Documentation): अपने सभी दस्तावेज (आधार, निवास प्रमाण, आय प्रमाण आदि) पूरे और सही रखें।

  3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report): अगर हो सके तो किसी स्थानीय चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या मार्गदर्शक की मदद से एक छोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लें, जिसमें लागत और मुनाफे का हिसाब हो।

  4. ऐसा व्यवसाय चुनें जिसकी आपको समझ हो: जिस काम को आप जानते/समझते हैं, उसी में आवेदन करें। बैंक मैनेजर के सामने आपका आत्मविश्वास ही ऋण स्वीकृत करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।

अंतिम सलाह:
सबसे पहले अपने स्थानीय बैंक मैनेजर या लघु उद्योग संस्थान (उपसिद) में जाकर सलाह लें। वे आपको बता सकते हैं कि आपके इलाके में कौन सा व्यवसाय चलने की अधिक संभावना है और उसके लिए ऋण मिलना कितना आसान होगा।

याद रखें: एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना और सही ट्रेड का चुनाव ही ऋण पाने की कुंजी है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना केवल एक ऋण देने की योजना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के सपनों को उड़ान देने का एक सशक्त माध्यम है। यह योजना युवाओं को रोजगार चाहने वाले की बजाय रोजगार देने वाले बनने का अवसर प्रदान करती है। ब्याज मुक्त ऋण और सरकारी सहायता जैसे लाभ युवाओं के लिए एक सुरक्षित आधार तैयार करते हैं, जहाँ वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने व्यवसायिक सपनों को साकार कर सकते हैं।

यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ की राष्ट्रीय अवधारणा को ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के स्तर पर साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब राज्य का हर युवा शिक्षित, सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, तभी हम एक सुदृढ़ और विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे।

अगर आप में उत्साह है, एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है और मेहनत करने का जज्बा है, तो यह योजना आपके लिए ही है। सही ट्रेड का चुनाव करें, एक मजबूत बिज़नेस प्लान बनाएं और इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाकर अपने भविष्य का निर्माण खुद करें।

आगे बढ़िए, स्वरोजगार की राह पकड़िए और उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में एक सहयात्री बनिए। 

 FAQs 

1. यूपी सीएम युवा योजना क्या है?

उत्तर: यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 3 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान किया जाता है।

2. इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?

उत्तर: सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट (यानी 45 वर्ष) है।

3. क्या शैक्षिक योग्यता जरूरी है?

उत्तर: हाँ, आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण की शिक्षा होनी अनिवार्य है।

4.  ऋण पर ब्याज की दर क्या है?

उत्तर: इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज-मुक्त (0% ब्याज) है। ऋण राशि पर सब्सिडी की अवधि 5 वर्ष तक की होती है।

5.  क्या मैं पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार के लिए इस योजना में आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, इस योजना का उद्देश्य नया व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है। जिस आवेदक का पहले से कोई व्यवसाय चल रहा हो, वह इसके लिए पात्र नहीं है।

6.  आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है।

  1. आधिकारिक वेबसाइट msme.up.nic.in पर जाएँ।

  2. ‘युवा स्वरोजगार योजना’ सेक्शन में नया रजिस्ट्रेशन करें।

  3. लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

  4. आवेदन जमा करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें।

7. ऋण स्वीकृत होने में कितना समय लगता है?

उत्तर: आवेदन जमा करने के बाद यह प्रक्रिया में लगता है। स्वीकृति का समय संबंधित बैंक और आपके दस्तावेजों की जाँच पर निर्भर करता है, जिसमें कुछ सप्ताह से लेकर एक-दो महीने तक का समय लग सकता है। आप वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।

8. क्या ऋण चुकाना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, ऋण की मूल राशि चुकाना अनिवार्य है। हालाँकि, यह ब्याज-मुक्त है। इसके अलावा, यदि आप समय पर ऋण का पूरा भुगतान करते हैं, तो आपको ऋण राशि के 5% तक की प्रोत्साहन राशि भी वापस मिल सकती है।

9. यदि मेरा व्यवसाय असफल हो जाता है, तो क्या होगा?

उत्तर: योजना के नियमों के अनुसार, ऋण लौटाना आपकी जिम्मेदारी है। व्यवसाय के जोखिम को कम करने के लिए ही एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाने और ऐसे ट्रेड को चुनने की सलाह दी जाती है, जिसमें आपको कौशल और बाजार का ज्ञान हो।

10. क्या मुझे ऋण के लिए कोई गारंटर या जमानत देनी होगी?

उत्तर: आमतौर पर, इस तरह की सरकारी सब्सिडी वाली योजनाओं में बैंक ऋण राशि के अनुसार कोलैटरल (गिरवी) या गारंटर माँग सकते हैं। यह बैंक की अपनी नीति पर निर्भर करता है। हालाँकि, छोटी राशि के लिए इसकी संभावना कम होती है।

11. क्या मैं एक साथ दो व्यवसायों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

उत्तर: नहीं, एक आवेदक केवल एक ही व्यवसायिक इकाई के लिए आवेदन करने का पात्र है।

12.  जानकारी या शिकायत के लिए मैं कहाँ संपर्क करूँ?

उत्तर: आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने जनपद के लघु उद्योग संस्थान (उपसिद) कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

 

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