योजना का संक्षिप्त परिचय:
उत्तर प्रदेश आवासीय विद्यालय योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र-छात्राओं को शहरी बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय सुविधा और समग्र विकास का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय (Residential School) स्थापित किया जा रहा है, जहाँ छात्रों को निशुल्क शिक्षा, रहना, खाना और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएँ दी जाती हैं।
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विभाग (Minority Welfare and Waqf Department) द्वारा किया जा रहा है, हालाँकि यह सभी वर्गों के बच्चों के लिए खुली है।
योजना के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives):
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ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचानना: गाँवों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मेधावी बच्चों की प्रतिभा को निखारना।
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समान शिक्षा का अवसर: शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच शिक्षा की खाई को पाटना।
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उत्कृष्ट शैक्षणिक माहौल: CBSE/ICSE जैसे पाठ्यक्रमों के तहत अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
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सर्वांगीण विकास: शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यक्तित्व विकास पर जोर देना।
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आर्थिक बोझ कम करना: गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए महंगे निजी आवासीय विद्यालयों का विकल्प प्रदान करना।
योजना के लाभ (Benefits of the Scheme):
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निःशुल्क शिक्षा: विद्यालय में पढ़ाई पूरी तरह निशुल्क है।
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आवासीय सुविधा: छात्रों के रहने के लिए सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल की व्यवस्था।
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मुफ्त भोजन: पौष्टिक और संतुलित भोजन (नाश्ता, दोपहर और रात का खाना)।
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विद्यालय वर्दी और पाठ्यपुस्तकें: सभी जरूरी किताबें और यूनिफॉर्म निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
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आधुनिक शिक्षण सुविधाएँ: स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालय।
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खेल और अन्य गतिविधियाँ: खेल के मैदान और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।
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योग और स्वास्थ्य शिविर: छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
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आवासीय मानदंड: छात्र/छात्रा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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आयु सीमा:
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कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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(नोट: आयु सीमा विभिन्न वर्षों में भिन्न हो सकती है, आधिकारिक अधिसूचना देखें)
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शैक्षणिक योग्यता: छात्र ने पिछली कक्षा (जैसे कक्षा 5) न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
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पारिवारिक आय: अधिसूचना के अनुसार, परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा (जैसे 2.5 लाख रुपये) से कम होनी चाहिए। (यह शर्त बदल सकती है)।
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प्राथमिकता: ग्रामीण क्षेत्रों, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के बच्चों और बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है।