किसान दुर्घटना योजना (Kisan Accident Yojana 2025) के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। जानें कौन कर सकता है आवेदन, कैसे मिलेगा मुआवजा और क्या हैं नवीनतम नियम।
किसान दुर्घटना योजना क्या है?
किसान दुर्घटना योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख बीमा योजना है। इसके तहत खेती के काम के दौरान, खेत से संबंधित यात्रा में या कृषि उपकरणों के प्रयोग के समय होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
योजना का उद्देश्य
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किसानों को दुर्घटना के जोखिम से बचाना।
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परिवार को आर्थिक सहारा देना।
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किसानों को सुरक्षित खेती के प्रति जागरूक करना।
किसान दुर्घटना योजना 2025 के नए अपडेट्स
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बढ़ी हुई राशि: अब मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये (पहले 1 लाख रुपये) और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।
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आयु सीमा में छूट: अब 70 वर्ष तक के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया: अब दावा ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
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KCC धारकों को प्राथमिकता: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले किसानों को तुरंत लाभ मिलता है।
योजना के अंतर्गत कवर होने वाली दुर्घटनाएं
✅ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या कृषि यंत्रों से जुड़ी दुर्घटनाएं
✅ खेत जाते समय सड़क दुर्घटना
✅ कीटनाशक छिड़काव के दौरान जहरीले केमिकल्स का प्रभाव
✅ कुएं या नहर में गिरने से चोट
✅ बिजली के झटके लगने की स्थिति
नोट: शराब पीकर वाहन चलाने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर दावा नहीं मिलेगा।
कैसे करें आवेदन? (चरण-दर-चरण गाइड)
ऑनलाइन आवेदन
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कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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“किसान दुर्घटना बीमा” सेक्शन में क्लिक करें।
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आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (आधार, किसान पहचान पत्र, बैंक डिटेल्स)।
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आवेदन संख्या नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन
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नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या CSC सेंटर से फॉर्म लें।
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फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज जमा करें:
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आधार कार्ड
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जमीन के कागजात (खतौनी)
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मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
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क्लेम प्रक्रिया: मुआवजा कैसे मिलेगा?
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FIR दर्ज कराएं (यदि दुर्घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई हो)।
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मेडिकल रिपोर्ट जमा करें (अपंगता के मामले में)।
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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) यदि किसान की मृत्यु हुई हो।
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बीमा कंपनी द्वारा जांच के बाद 15 दिनों के अंदर राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
निष्कर्ष
किसान दुर्घटना योजना किसान समुदाय के लिए एक वरदान है। इसका लाभ लेने के लिए तुरंत आवेदन करें और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
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FAQs
1. किसान दुर्घटना योजना क्या है?
जवाब: किसान दुर्घटना योजना भारत सरकार द्वारा किसानों को खेती या कृषि संबंधी गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई बीमा योजना है। इसमें मृत्यु या अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
2. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
जवाब:
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भारत का कोई भी किसान जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो
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जिसके पास किसान पहचान पत्र (KCC या अन्य सरकारी दस्तावेज) हो
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छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता
3. किन परिस्थितियों में क्लेम मिल सकता है?
जवाब:
✔ खेत में काम करते समय चोट लगना
✔ कृषि यंत्रों से दुर्घटना
✔ खेत जाते/आते समय सड़क हादसा
✔ कीटनाशक छिड़काव के दौरान विषाक्तता
✖ शराब पीकर वाहन चलाने पर कोई क्लेम नहीं
4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
जरूरी दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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किसान पहचान पत्र
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बैंक खाता विवरण
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
5. क्लेम कैसे करें?
प्रक्रिया:
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दुर्घटना की FIR दर्ज कराएं (यदि आवश्यक हो)
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अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लें
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मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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नजदीकी कृषि विभाग या बीमा कंपनी में दावा फॉर्म जमा करें
6. क्या यह योजना PMFBY से अलग है?
जवाब: हां! PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) फसलों के नुकसान को कवर करती है, जबकि किसान दुर्घटना योजना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करती है।
7. क्या इस योजना के लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है?
जवाब: नहीं! यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।
8. दुर्घटना की सूचना कितने समय में देनी होगी?
जवाब: दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर संबंधित विभाग या बीमा कंपनी को सूचित करना अनिवार्य है।
9. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?
जवाब: हां! यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
10. क्लेम की राशि कितने दिनों में मिलती है?
जवाब: सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर 15-30 कार्य दिवसों के भीतर राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
11. अगर किसान की पहले से कोई अन्य बीमा पॉलिसी है तो क्या यह लाभ मिलेगा?
जवाब: हां! यह योजना अन्य बीमा पॉलिसियों के अतिरिक्त है, आप अन्य किसी भी बीमा के साथ इसका लाभ ले सकते हैं।
12. क्या इस योजना में नामांकन कराने की कोई अंतिम तिथि है?
जवाब: नहीं! आप वर्ष के किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं, यह कोई सीमित अवधि वाली योजना नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए:
कृषि मंत्रालय हेल्पलाइन: 1800-180-1551
आधिकारिक वेबसाइट: agriculture.gov.in
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