Kanya Sumangala Yojana: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ

यूपी Kanya Sumangala Yojana 2024 की पूरी जानकारी हिंदी में। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़, लाभ राशि और हेल्पलाइन नंबर जानें। बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक ₹15,000 की वित्तीय सहायता पाएं। www.tattletody.com पर ऑनलाइन आवेदन करें।

परिचय:

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों के सशक्तिकरण और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना “उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना” की शुरुआत की है। यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान को एक नई दिशा देते हुए, परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार लाना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी वर्गों की बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

  1. बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना।

  2. बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना।

  3. बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना और लिंगानुपात में सुधार लाना।

  4. बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

  5. बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना।

योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता (अनुदान राशि):

यह योजना बेटी के जीवन के विभिन्न चरणों में कुल ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो निम्नलिखित चरणों में दी जाती है:

क्रम संख्या चरण अनुदान राशि
1. बेटी के जन्म पर ₹2,000
2. एक वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर ₹1,000
3. पहली कक्षा में दाखिला लेने पर ₹2,000
4. छठी कक्षा में दाखिला लेने पर ₹2,000
5. नौवीं कक्षा में दाखिला लेने पर ₹3,000
6. स्नातक या डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू करने पर (या 10वीं/12वीं के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण) ₹5,000
कुल योग ₹15,000

महत्वपूर्ण: यह राशि सीधे लाभार्थी (बेटी) के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

पात्रता (Eligibility):

  1. आवेदक: लाभार्थी बालिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

  2. परिवार की आय: परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  3. बालिकाओं की संख्या: योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं ही ले सकती हैं। (जुड़वां बच्चों के मामले में छूट है)।

  4. जन्म तिथि: बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या इसके बाद हुआ हो।

  5. एक ही माता-पिता की अधिकतम दो संतानें: परिवार “हम दो, हमारे दो” नीति का पालन करने वाला हो (यानी माता-पिता की केवल दो ही संतानें हों)। इस नियम में अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग बच्चे और जुड़वाँ बच्चों के मामले में छूट है।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  1. आवेदक (माता-पिता) का आधार कार्ड

  2. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

  3. परिवार की आय प्रमाण पत्र

  4. बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

  5. माता-पिता का बैंक खाता विवरण (IFSC Code सहित)

  6. मोबाइल नंबर (पंजीकृत कराना अनिवार्य है)

  7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (UP Kanya Sumangala Yojana Online Apply):

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले https://mksy.up.gov.in/ पर जाएं।

  2. पंजीकरण (Registration): होम पेज पर “लाभार्थी पंजीकरण” (Beneficiary Registration) के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. आवेदन फॉर्म भरें: एक नया पेज खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियाँ जैसे आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बालिका का नाम, जन्म तिथि आदि ध्यानपूर्वक भरें।

  4. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण आदि) की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें।

  5. फॉर्म जमा करें (Submit): सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें।

  6. एप्लिकेशन स्टेटस चेक करें: आवेदन जमा करने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आवेदन की स्थिति (Application Status) की जांच कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर:
यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आए या योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5124

  • ईमेल: [email protected]

यूपी कन्या सुमंगला योजना – उपयोगी लिंक (Useful Links)

निम्नलिखित तालिका में योजना से संबंधित आधिकारिक और जानकारीपूर्ण लिंक दिए गए हैं:

क्रम उद्देश्य (Purpose) लिंक (Link)
1. आधिकारिक योजना वेबसाइट (Official Scheme Website) https://mksy.up.gov.in/
2. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (Online Application Portal) https://ssup.gov.in/
3. उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य वेबसाइट (UP Government Main Website) https://up.gov.in/
4. महिला कल्याण विभाग, यूपी (Women Welfare Dept, UP) http://upwomenwelfare.gov.in/
5. हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) 1800-180-5124
6. अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए (For info on other Govt. Schemes) www.tattletody.com

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना केवल एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सोच को बदलने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना बेटी के जन्म को एक उत्सव और उसके भविष्य को एक राष्ट्रीय निवेश के रूप में देखती है। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसने परिवारों को बेटी की पढ़ाई और स्वास्थ्य में निरंतर निवेश करने के लिए प्रेरित किया है।

यह योजना एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर नारी शक्ति के निर्माण की नींव रख रही है, जो भविष्य में न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं, और कन्या सुमंगला योजना जैसे प्रयास उनके सफर को और गति प्रदान कर रहे हैं। एक बेटी शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार, यह योजना निश्चित रूप से एक ‘सुमंगला’ यानी मंगलमय भविष्य का निर्माण करने में सफल साबित हो रही है।

FAQ

Q1: एक परिवार की कितनी बेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकती हैं?
A1: एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं ही इस योजना की लाभार्थी बन सकती हैं। हालाँकि, जुड़वाँ बच्चों के मामले में यह सीमा लागू नहीं होती।

Q2: क्या योजना में आवेदन करने की कोई आयु सीमा है?
A2: हाँ, योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिनका जन्म 1 अप्रैल, 2019 या इसके बाद हुआ हो।

Q3: क्या परिवार की आय सीमा क्या है?
A3: योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

Q4: योजना के तहत मिलने वाली राशि किसके खाते में जमा होगी?
A4: योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाएगी।

Q5: अगर मेरी बेटी का जन्म 2019 से पहले हुआ है, तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?
A5: नहीं, दुर्भाग्य से योजना केवल 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिकाओं के लिए ही है। पहले जन्मी बेटियाँ इसके दायरे में नहीं आतीं।

Q6: आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें?
A6: आप आवेदन पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

Q7: क्या सभी वर्गों के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
A7: जी हाँ, यह योजना राज्य के सभी वर्गों (सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक) के लिए है, बशर्ते वे आय संबंधी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

Q8: अगर मेरे दो से अधिक बच्चे हैं, तो क्या मैं पात्र हूँ?
A8: योजना की एक मुख्य शर्त “हम दो, हमारे दो” नीति का पालन है। हालांकि, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग बच्चे और जुड़वाँ बच्चों के मामले में इस नियम में छूट प्रदान की गई है।

Q9: योजना से संबंधित कोई समस्या होने पर किससे संपर्क करें?
A9: आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5124 पर कॉल करके या ईमेल [email protected] पर अपनी समस्या बता सकते हैं।

Q10: इस योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?
A10: आप हमारी वेबसाइट www.tattletody.com पर विजिट करके यूपी कन्या सुमंगला योजना और अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

Q11: क्या आवेदन करने के लिए बेटी का आधार कार्ड अनिवार्य है?
A11: बेटी का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह बेहद आवश्यक है। यदि आधार कार्ड नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। हालाँकि, भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

Q12: अगर मैंने बेटी के जन्म के समय आवेदन नहीं किया, तो क्या मैं बाद में आवेदन कर सकता हूँ?
A12: जी हाँ, आप बाद में आवेदन कर सकते हैं। आप योजना के किसी भी चरण (जैसे, पहली कक्षा में दाखिले के समय) में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, पिछले चरणों की राशि (जन्म और टीकाकरण वाली) केवल तभी मिलेगी जब आप उस चरण के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करते हैं।

Q13: यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा?
A13: यदि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ तुरंत बंद हो जाएगा और भविष्य की किस्तें जारी नहीं की जाएंगी।

Q14: क्या बेटी के दाखिले का प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है?
A14: जी हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक चरण में संबंधित दस्तावेज (जैसे स्कूल में दाखिले का प्रमाण पत्र) जमा करना अनिवार्य है ताकि यह सत्यापित हो सके कि बालिका ने अगली कक्षा में प्रवेश लिया है।

Q15: क्या इस योजना का लाभ गोद ली हुई बेटी को मिल सकता है?
A15: जी हाँ, योजना का लाभ गोद ली हुई बेटी को भी मिल सकता है, बशर्ते कि गोद लेने का कानूनी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो और वह अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हो।

Q16: अगर मेरा आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो मैं दोबारा आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
A16: यदि आवेदन किसी कमी के कारण अस्वीकार हो जाता है, त आप आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके अपने आवेदन को दोबारा संपादित कर सकते हैं और गलतियाँ सुधारकर पुनः जमा कर सकते हैं।

Q17: क्या बेटी का बैंक खाता जन्म से पहले खोला जा सकता है?
A17: नहीं, बैंक खाता केवल बेटी के जन्म के बाद और उसके नाम से ही खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

Q18: अगर बेटी 12वीं के बाद स्नातक (Graduation) नहीं करती, बल्कि कोई ITI या डिप्लोमा कोर्स करती है, तो क्या अंतिम किस्त मिलेगी?
A18: जी हाँ, अंतिम किस्त की राशि (₹5,000) स्नातक (Graduation) या डिप्लोमा/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जैसे ITI) में प्रवेश लेने पर दी जाती है। इसलिए डिप्लोमा कोर्स करने पर भी लाभ मिलेगा।

Q19: क्या आवेदन की कोई अंतिम तिथि (Last Date) है?
A19: आमतौर पर योजना में आवेदन के लिए कोई विशेष अंतिम तिथि नहीं घोषित की गई है। लेकिन प्रत्येक चरण के लिए एक निर्धारित समय-सीमा होती है, इसलिए संबंधित चरण पूरा होने के तुरंत बाद आवेदन कर देना चाहिए।

Q20: योजना का लाभ लेने के लिए क्या कोई फीस देनी होती है?
A20: बिल्कुल नहीं। यूपी कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना होता। किसी भी व्यक्ति द्वारा फीस मांगे जाने पर आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।

Q21: क्या योजना का लाभ अन्य राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिल सकता है?
A21: नहीं, योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों (Domicile) को ही मिल सकता है। राज्य से बाहर रहने वाले लोग पात्र नहीं हैं।

Q22: अगर मेरे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें?
A22: आय प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। आप अपने तहसीलदार या संबंधित अधिकारी से आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। बिना इसके आवेदन पूरा नहीं होगा।

Q23: क्या जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल का दिया गया दस्तावेज काम चल जाएगा?
A23: हाँ, शुरुआती आवेदन के लिए अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। लेकिन, नगर निगम या ग्राम पंचायत द्वारा जारी अधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अंतिम रूप से जरूरी है।

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