Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)-किसानों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका jane pure prakriya

PM Fasal Bima Yojana
PM Fasal Bima Yojana

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी, 2016 को शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और अन्य अप्रत्याशित जोखिमों के कारण होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना पूर्व में चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) का स्थान लेती है, जिसमें किसानों को कम प्रीमियम दर पर व्यापक बीमा कवरेज मिलता है। 

Table of Contents

PM Fasal Bima yojana kya hai ? 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण होने वाले फसल नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम दर पर बीमा सुविधा प्रदान की जाती है।

Main Objective of Pm Fasal Bima Yojana (PMFBY) 

  1. किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

  2. कृषि में निवेश को बढ़ावा देना और किसानों की आय को सुरक्षित करना।

  3. प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना।

Benefit of PM Fasal Bima Yojana – 

  • कम प्रीमियम दर:

    • रबी फसलों के लिए: 1.5% प्रीमियम

    • खरीफ फसलों के लिए: 2% प्रीमियम

    • वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रीमियम

    • शेष प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।

  • विस्तृत कवरेज:

    • प्राकृतिक आपदाएँ (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, आग लगना)

    • कीटों और बीमारियों से होने वाला नुकसान

    • बुवाई के समय अकुंरण (अंकुरण न होना)

  • त्वरित दावा निपटान:

    • नुकसान का आकलन करने के बाद 2 महीने के भीतर मुआवजा दिया जाता है।

  • कोई ऊपरी सीमा नहीं:

    • बीमित राशि पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जिससे बड़े किसानों को भी लाभ मिलता है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पात्र किसान:

  • सभी किसान (छोटे, सीमांत और बड़े किसान)

  • ऋण लेने वाले और गैर-ऋणी किसान दोनों

  • बटाईदार और टेनेंट किसान भी शामिल

आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    • आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

    • आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण) अपलोड करें।

  2. ऑफलाइन आवेदन:

    • नजदीकी कृषि बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बीमा कंपनी के कार्यालय में आवेदन करें।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह न केवल उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से बचाती है, बल्कि कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा देती है। अगर आप एक किसान हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपनी फसलों को सुरक्षित करें और आर्थिक रूप से मजबूत बनें।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर विजिट करें।


लेखक: Tattle tody
वेबसाइट: www.tattletody.com

यह लेख सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। अधिकृत जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. सामान्य प्रश्न

Q1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

A: PMFBY भारत सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि) और कीट प्रकोप से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक बीमा योजना है।

Q2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

A: सभी किसान (छोटे, सीमांत, बड़े, बटाईदार तथा गैर-ऋणी किसान) जो अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q3. योजना में कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं?

A: खरीफ, रबी और बागवानी फसलें (राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित) इस योजना के तहत कवर की जाती हैं।


2. प्रीमियम और कवरेज से संबंधित प्रश्न

Q4. PMFBY में प्रीमियम दर कितनी है?

A:

  • खरीफ फसलें: 2%

  • रबी फसलें: 1.5%

  • वाणिज्यिक/बागवानी फसलें: 5%

  • पूर्वोत्तर राज्यों के किसान: सरकार पूरा प्रीमियम भरती है।

Q5. क्या बीमा राशि की कोई अधिकतम सीमा है?

A: नहीं, इस योजना में बीमित राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

Q6. क्या बुवाई से पहले होने वाला नुकसान भी कवर होता है?

A: हाँ, यदि बुवाई के समय प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नहीं लग पाती है, तो उसका भी बीमा कवर मिलता है।


3. दावा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

Q7. फसल नुकसान होने पर दावा कैसे करें?

A:

  1. सूचना दें: नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी/कृषि अधिकारी को सूचित करें।

  2. सर्वे रिपोर्ट: अधिकारी नुकसान का आकलन करेंगे।

  3. भुगतान: आकलन के बाद 2 महीने के भीतर मुआवजा किसान के बैंक खाते में जमा हो जाता है।

Q8. दावा राशि कैसे तय होती है?

A: नुकसान का आकलन “एरिया अप्रोच” (पूरे क्षेत्र के औसत नुकसान) के आधार पर किया जाता है।

Q9. क्या कटाई के बाद भी नुकसान कवर होता है?

A: हाँ, कटाई के बाद 14 दिनों तक असमय बारिश या चक्रवात से हुए नुकसान को भी कवर किया जाता है।


4. आवेदन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न

Q10. PMFBY में आवेदन कैसे करें?

A:

  • ऑनलाइन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।

  • ऑफलाइन: नजदीकी CSC, बैंक या बीमा कंपनी के कार्यालय में।

Q11. क्या गैर-ऋणी किसान भी आवेदन कर सकते हैं?

A: हाँ, ऋण लेने वाले और गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं।

Q12. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

A:

  • आधार कार्ड

  • भूमि के कागजात (खसरा/खतौनी)

  • बैंक खाता विवरण

  • बुवाई का प्रमाण (यदि आवश्यक हो)।


5. अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न

Q13. क्या एक से अधिक फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं?

A: हाँ, एक से अधिक फसलों के लिए अलग-अलग आवेदन किया जा सकता है।

Q14. यदि बीमा कंपनी दावा नहीं मानती है तो क्या करें?

A: आप राज्य/जिला स्तर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-209-1415 पर संपर्क कर सकते हैं।

Q15. क्या PMFBY पूरे भारत में लागू है?

A: हाँ, यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।

 

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