UP Youth Entrepreneur Scheme brief explanation in hindi

उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री UP Youth Entrepreneur Scheme  का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

योजना का परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की शुरुआत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह योजना राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और बेरोजगारी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार संपर्क जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

युवा उद्यमी विकास योजना के मुख्य उद्देश्य

  1. युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना –  इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नौकरी खोजने वालों की बजाय नौकरी देने वालों के रूप में विकसित करना है।
  2. उद्यमिता को बढ़ावा देना – नए स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करके राज्य में आर्थिक विकास को गति देना।
  3. बेरोजगारी दूर करना –युवाओं को स्वावलंबी बनाकर बेरोजगारी की दर को कम करना।
  4. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण – युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमी बनने के लिए तैयार करना।
  5. छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूती प्रदान करना – नए व्यवसायों को स्थापित करने में सहायता करना।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास के लाभ एवं सुविधाएँ

वित्तीय सहायता

  1. सरकार द्वारा युवाओं को सब्सिडी (अनुदान) या बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
  2. ऋण सहायता: बैंकों के साथ साझेदारी में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  3. सब्सिडी: कुछ मामलों में सरकार द्वारा 25% से 50% तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Training and Skill Development

  1. Entrepreneurship Development Program (EDP): युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
  2. Technical Training : डिजिटल मार्केटिंग, उत्पाद विकास, वित्त प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन।

Mentorship & Networking

  • सफल उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
  • व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर।

Market Linkages & Marketing Support

  • ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार तक पहुँच बनाने में मदद।
  • उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता।

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Eligibility Criteria

Age Limit: आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Resident – आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

Educational Qualification – 

  • कम से कम 10वीं/12वीं पास होना अनिवार्य है।
  • तकनीकी डिप्लोमा या स्नातक वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

Income Limit- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

Unemployment-केवल बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Required Documents

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड / पैन कार्ड / वोटर आईडी
  2. निवास प्रमाण: निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / बिजली बिल
  3. आयु प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र / 10वीं की मार्कशीट
  4. शैक्षणिक दस्तावेज: शिक्षा प्रमाण पत्र (डिग्री/डिप्लोमा)
  5. बैंक विवरण: बैंक खाता पासबुक / IFSC कोड
  6. पासपोर्ट साइज फोटो
  7. बेरोजगारी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

Application Process

Online Apply

  • उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://up.gov.in पर जाएँ।
  • “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना” के सेक्शन में जाएँ।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी जानकारी भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।

Offline Apply

  • जिला उद्योग केंद्र (DIC) या जिला प्रशासन कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
  • फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें।

Selection Process

  • आवेदन की जाँच के बाद योग्य उम्मीदवारों को चुना जाएगा।
  • चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

Contact Information

  • योजना की आधिकारिक वेबसाइट: https://up.gov.in
  • उत्तर प्रदेश सरकार हेल्पलाइन: 1800-180-5145
  • जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यालय से संपर्क करें।

Conclusion

यह योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि आप युवा हैं और अपना स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएँ।

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसके तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

Q2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? 

  • उत्तर प्रदेश के 18 से 35 वर्ष के युवा
  • कम से कम 10वीं/12वीं पास
  • बेरोजगार युवा जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

Q3. योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

सरकार द्वारा सब्सिडी (25-50%) या बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। सटीक राशि परियोजना के प्रकार और पात्रता पर निर्भर करती है।

Q4. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।
  2. ऑफलाइन: जिला उद्योग केंद्र (DIC) से आवेदन फॉर्म लेकर।

Q5. क्या इस योजना के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाता है?

हाँ, युवाओं को उद्यमिता विकास प्रोग्राम (EDP), डिजिटल मार्केटिंग, वित्त प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

Q6. क्या महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं?

हाँ, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से लाभ मिलता है।

Q7. क्या पहले से कोई व्यवसाय चलाने वाले युवा भी आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, यह योजना केवल नए व्यवसाय शुरू करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए है।

Q8. योजना की अधिक जानकारी कहाँ से मिलेगी?

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://up.gov.in
  • हेल्पलाइन: 1800-180-5145
  • जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क करें।

Q9. क्या इस योजना में कोई आवेदन शुल्क है?

नहीं, यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है।

 

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